नैनीताल: Nainital High Court transfer. नैनीताल से हाईकोर्ट स्थानांतरण पर जनमत संग्रह Referendum करवाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी विशेष अनुमति याचिका दायर कर कर दी है। जिसमें स्थानांतरण के संबंध में जारी आठ मई को जारी हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश की वैधता, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट विधायिका के अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन करते हुए जनमत संग्रह करवा रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। Referendum in Uttarakhand
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हाईकोर्ट ने जनमत संग्रह का दिया था आदेश
मामले के अनुसार उच्च हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित किया था। जिसमें उच्च न्यायालय को नैनीताल से शिफ्ट करने के मामले में जनमत संग्रह कराने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से जनमत संग्रह के लिए अपनी राय देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसमें अधिवक्ताओं के साथ आम नागरिकों को भी शिफ्टिंग पर राय रखने की अपील की गई है। Public opinion gathering
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आदेश की वैधता पर सवाल उठाए
इस आदेश का उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिसएशन ने विरोध किया था। बीते सोमवार को हुई बार की बैठक में इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर करने पर सहमति बनी थी। जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। हम नैनीताल से हाईकोर्ट के स्थानांतरण के खिलाफ हैं। इसलिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। Nainital High Court transfer