नैनीताल: uttarakhand news हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली रहे धनंजय चतुर्वेदी के निलंबन आदेश व चार्जशीट को रद्द कर दिया है। जिला जज धनंजय चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया।district and sessions judge of Chamoli district dhananjay chaturvedi
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कोर्ट ने कहा छह महीने में निकाय चुनाव कराएं
खंडपीठ में 29 दिसम्बर को जिला जज की याचिका सुनवाई को पेश हुई थी। जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उन्हें 24 जुलाई 2023 को निलंबित करने और 10 अगस्त 2023 चार्जशीट जारी करने को चुनौती दी थी। उन पर आरोप था कि उनके जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के पद पर रहने के दौरान गवाह के बयानों की रिकॉर्डिंग हुई, जो हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा उन्होंने चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी के फोन की कॉल डिटेल प्राप्त की, जो एक महिला की निजता व व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन है। यह उत्तराखंड सरकारी सेवा नियमावली के खिलाफ है। इस मामले में हेम वशिष्ट नाम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व रजिस्ट्रार विजिलेंस से शिकायत की थी। जिसमें न्यायालय में हुई रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव भी थी। uttarakhand news
यह तर्क रखे गए कोर्ट में
इन आरोपों के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिस अधिवक्ता ने शिकायत भेजी है वह जिला बार एसोसिएशन चमोली में पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा शिकायत पत्र में न तो दिनांक है और न ही हस्ताक्षर हैं। हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार किसी न्यायिक अधिकारी की शिकायत शपथ पत्र के माध्यम से की जानी आवश्यक है, जो इस मामले में नहीं हुआ। इसके अलावा शिकायत पत्र चमोली से भेजने के बजाए हल्द्वानी डाकघर से भेजा गया।