नैनीताल: Uttarakhand Bhukanun उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सरकार ने एक बाहरी व्यक्ति के नाम नजूल भूमि फ्रीहोल्ड कर दी। भूमि बाहर के लोगों को दिए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा। उत्तराकाशी के बड़कोट निवासी याचिकाकर्ता ने केवल एक मामले का हवाला दिया था। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने जनहित याचिका का क्षेत्र बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। Uttrkashi Badkot
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मामले के अनुसार उत्तरकाशी के बड़कोट निवासी विनोद सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार की नजूल भूमि बाहरी लोगों के नाम चढ़ाई जा रही है। इसमें सरकारी अफसर मिलकर भूमि बाहरी लोगों को आवंटित कर हरे हैं। जबकि हकीकत यह है वर्षों से इन भूमि की देखभाल स्थानीय लोग कर रहे हैं। पर उनके हित मे अभी तक इस भूमि की फ्री होल्ड नही कराया गया। ऐसा ही एक मामला बड़कोट उत्तरकाशी का है। जिसमें राज्य सरकार ने एक बाहरी व्यक्ति को नजूल भूमि का आबंटन कर दिया है। जिसमे 0.220 हैक्टेयर भूमि पर एक आलीशान होटल बनाया गया है। जिसकी अनुमति प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दी गयी। जनहित याचिका में कोर्ट प्रार्थना की गई है कि सरकार की नजूल भूमि को अवैध अतिकरणकरियो को न बांटा जाए। इस पर रोक लगाई जाए। Uttarakhand Bhukanun